विजयराघवगढ़ पुलिस द्वारा की गई एक साथ कई कार्यवाहियां
विजयराघवगढ़ पुलिस द्वारा की गई एक साथ कई कार्यवाहियां
खबर मध्य प्रदेश के कटनी से --- कटनी जिले के विजयराघवगढ़ थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर द्वारा आज दिनांक को कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन का पालन करते हुए एसडीओपी, के.पी. सिंह के मार्गदर्शन पर एक साथ कई कार्यवाहियां की हैं जिसमें
1. रात्रि 11:30 बजे आरोपी मनोज बर्मन पिता विष्णु बर्मन निवासी ननवारा कला के द्वारा डीजे बजाते पाया गया। आरोपी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवम् आदर्श आचार संहिता का उलंघन करते पाए जाने पर आरोपी का साउंड सिस्टम जप्त कर अपराध धारा 15 मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम के तहत जप्त कर मामला पंजीकृत किया गया है।
2. पुलिस गस्त के दौरान बस स्टैंड के पास 07 आरोपी सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हुए पाए जाने पर अपराध धारा 36 बी आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद किया गया ।
3. ग्राम चपना में आरोपी कुशल केवट पिता गणपत केवट निवासी चपना के द्वारा अवैध रूप से 30 पाव प्लेन शराब की बिक्री हेतु रखे पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 34 A आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है ।
4. आरोपी मुकेश भूमिया पिता राम प्रसाद भूमिया निवासी खरखरी एवं गोविंद चौधरी पिता मनसुख लाल चौधरी निवासी विजयराघवगढ़ के द्वारा अवैध रूप से सट्टा पर्ची लिखते व खिलाते पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 4 का सट्टा एक्ट के तहत 02 अपराध पंजीबद किया गया है।
5. आरोपी ग्राम बरहटी एवम् हनुमान हरदुआ अलग अलग स्थानों में लोहे का धारदार बका लिए आमजन को भयभीत कर आतंक मचाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा आरोपी का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत क्रमशः 02 मामला पंजीबद्ध किया गया है।
6. जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अवैध रूप से भारी मात्रा महुआ की शराब बिक्री हेतु रखे हुए है सूचना पर मौके पहुंचकर पूछताछ कर स्थान की तलाशी ली तो एक प्लास्टिक के डिब्बे में कच्ची महुआ की शराब रखे हुए थी। आरोपिया का कृत्य धारा 34 A आबकारी एक्ट का पाया जाने से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 3000/ हजार रूपए का जप्त कर मामला दर्ज किया गया है।
7. पुलिस गस्त के दौरान परसवारा तरफ एक टेक्टर में रेत परिवहन करते हुए पाया जिसे रोककर रेत परिवहन सम्बन्धी दस्तावेज़ चाहा गया जो मौके पर कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया आरोपी टैक्टर चालक जयपाल पिता संतोष केवट निवासी ग्राम हिनौता का कृत्य अपराध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता एवम् 21 खान खनिज अधिनियम का पाया जाने से उक्त टेक्टर ट्रॉली मय रेत को जप्त किया जाकर थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है एवम् आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
8. एक स्त्री एवं एक पुरुष को जो क्रमशः एक सप्ताह से घर में बिना बताए घर से चले गए थे जिन्हें पुलिस ने कड़ी मशक्कत व तकनीकी सहायता से उनकी खोज बीनकर पीड़ित परिजनों से मिलवाने पर परिवारजनों के खुशी आंसु छलक गए।
9. वर्ष 2022 के प्रकरण में आरोपी राम प्रकाश केवट पिता रामलाल केवट निवासी टिकुरी सिघनपुरा का अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं के लिए खर्चा नहीं दे रहा था जिस पर माननीय न्यायालय विजयराघवगढ़ द्वारा 90000/ हजार वसूलने के आदेश जारी किया अन्यथा गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करने का आदेश जारी किया गया था जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय विजयराघवगढ़ पेश किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इसी प्रकार
वर्ष 2015 के प्रकरण का फरार आरोपी कौशल पिता राजेश्वर प्रसाद मिश्रा निवासी MES कालोनी माधवनगर एवं को गिरफ्तार करने का प्रयास किए जाने पर स्वयं प्रयास कर माननीय न्यायालय से स्थाई वारेंट निरस्त कराया।
आज वाहन चेकिंग के दौरान
07 प्रकरण काली फिल्म
03 प्रकरण लाल,पीली,नीली बत्ती वाले
03 प्रकरण गलत नंबर प्लेट वाले
16 मोटर साइकिल चालक बिना हेलमेट वाले
03 बिना शीट बेल्ट
कुल 05+18+15= 38 वाहन चालकों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई 7400+1900+5900= 15200/_ रुपए समन शुल्क वसूल किए गए।
*प्रादेशिक संवाददाता पप्पू उपाध्याय*